National Herald Case: राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, जानें पूरा मामला

नई दिल्लीः  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। यह आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 और 45 के तहत अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित “धन शोधन के अपराध को अंजाम देने” के लिए दायर किया गया है, साथ ही धारा 70 के तहत कंपनियों द्वारा फर्म के पदाधिकारियों और अधिकारियों की “प्रतिनिधि देयता” स्थापित करने की मांग करने वाले अपराधों से संबंधित आरोपपत्र भी दाखिल किया गया है।

ईडी ने पीएमएलए अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपनी अभियोजन शिकायत में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और उनके बेटे राहुल को आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया है। चार्जशीट में नामित अन्य आरोपियों में ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमन दुबे के अलावा यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और डोटेक्स मर्चेंडाइज के सुनील भंडारी शामिल हैं।

गांधी परिवार के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र के अनुसार, कांग्रेस नेताओं द्वारा यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) को मात्र 50 लाख रुपये में 99 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित करके एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति “हड़पने” के लिए “आपराधिक साजिश” की गई थी।

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