नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि आज 1 मई से ग्राहकों से ATM बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। पहले यह राशि प्रति लेनदेन 21 रुपये निर्धारित की गई थी।
ATM लेनदेन शुल्क के लिए संशोधित रूपरेखा RBI द्वारा यह कहने के बाद आई है कि यह बैंकों को मुफ़्त उपयोग सीमा से अधिक लेनदेन के लिए ATM निकासी शुल्क बढ़ाने की अनुमति देगा।
RBI के नोटिस में कहा गया है कि मुफ़्त लेनदेन से परे, ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। यह 1 मई, 2025 से प्रभावी होगा। नया नियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB), सहकारी बैंकों, अधिकृत ATM नेटवर्क ऑपरेटरों, कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटरों और व्हाइट-लेबल ATM ऑपरेटरों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है।
बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसे निकालना बृहस्पतिवार से महंगा हो गया है। अब बैंक महीने में मुफ्त निकासी सीमा खत्म होने पर ग्राहकों से प्रति नकद निकासी पर 23 रुपये शुल्क वसूल सकते हैं।
इससे पहले बैंकों को मुफ्त निकासी सीमा से अधिक लेनदेन पर 21 रुपये तक शुल्क लेने की अनुमति थी। एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक निकासी पर लगने वाले शुल्क से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश बृहस्पतिवार से लागू हो गए हैं।
ग्राहक अपने बैंक के ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) से हर महीने पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लेनदेन समेत) के लिए पात्र हैं। ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से भी सीमित संख्या में मुफ्त लेनदेन के लिए पात्र हैं।
महानगरों में वे तीन निःशुल्क लेनदेन और अन्य स्थानों पर पांच निःशुल्क लेनदेन कर सकते हैं। इससे अधिक लेनदेन करने पर बैंक शुल्क वसूलते हैं। आरबीआई ने 28 मार्च को एटीएम निकासी पर शुल्क से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था।
आरबीआई ने कहा था, ‘‘मुफ्त लेनदेन के अलावा ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। यह एक मई 2025 से प्रभावी होगा।’’ आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं।
परिपत्र में कहा गया है कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क को एटीएम नेटवर्क तय करेगा। सभी केंद्रों में वित्तीय लेनदेन के लिए वर्तमान इंटरचेंज शुल्क प्रति लेनदेन 17 रुपये और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए छह रुपये है।
एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे बैंक के एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति देने के लिए दूसरे बैंक को देता है।
आरबीआई का परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जिसमें आरआरबी, सहकारी बैंक, अधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर, कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर और एटीएम परिचालक शामिल हैं।











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